नई दिल्ली– उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत निर्वाचन आयोग ने अधिकृत मीडियाकर्मियों समेत कई लोगों को पोस्टेल बैलेट की सुविधा करते हुए विधानसभा चुनाव में अपने मत मा प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आदेश भी जारी किया है जिसमें बताया है कि विधानसभा चुनाव में किन किन लोगो को पोस्टल बैलेट के उपयोग की सुविधा मिलेगी।
बता दें की इससे पहले सिर्फ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित निर्वाचकों को ही बैलेट पेपर से वोट डालने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कुछ और लोगों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की अनुमति दे दी हैं।
कौन कर सकता है पोस्टल बैलेट का उपयोग
चुनाव आयोग ने सोमवार को एक नोटिस जारी करते हुए बताया की सरकार से परामर्श के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों को पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कर मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
1. सूचना और जनसंपर्क विभाग
2.स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (आपातकालीन / एम्बुलेंस सेवाएं )
3.डाक विभाग
4.रेलवे
5.बिजली विभाग
6.नागरिक उड्डयन विभाग
7.उत्तर प्रदेश का मेट्रो रेल निगम
8.दूरदर्शन
9.ऑल इंडिया रेडियो
10. भारत संचार निगम लिमिटेड
नोटिस में कहा गया है ये सभी लोग चुनावी ड्यूटी पर होने के चलते अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच पाएंगे जिसके चलते इन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है।
ECI द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित कोई कर्मचारी/अधिकारी ड्यूटी पर है तो वह भी पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उठा सकता है।