गौला नदी, नंधौर नदी और कोसी नदी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे,
आवास विभाग के अनुसार फैसला एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक्शे को मंजूर मान लिया जाएगा,
प्रदेश की आबकारी नीति क़ो सरकार ने मंजूरी दें दी हैं,
यूपी से रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए का अंतर नहीं होगा,
महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण और खेल कूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रूपए अतिरिक्त ली जाएगी,
पुरानी आबकारी नीति को ही सरकार ने आगे बढ़ा दिया हैं,
जिनकी दुकाने हैं वो 15 प्रतिशत की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकता हैं,
जो दुकाने नहीं उठेंगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी,