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मुन्ना अंसारी
देहरादून :- उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रांसफर एक्ट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसफर एक्ट संक्रमणकाल की 2 वर्ष की अवधि के अनुरूप 2 साल के लिये विस्तार कर दिया है ।
2024 तक ट्रांसफर एक्ट विस्तारित किया गया है और इसी एक्ट के हिसाब से सभी विभागों में तबादले होंगे । वही उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसफर एक्ट क़ो 2024 तक के लिए लागू किया हैं जो कि 30 जून 2024 तक के लिए एक्ट क़ो विस्तारित करने का आदेश जारी हुआ है, इस एक्ट के हिसाब से ही होंगे प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर ।
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