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मुन्ना अंसारी
नैनीताल :- जिला न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने रामनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 के 2018 में हुए चुनाव में निर्वाचित सभासद दीपक पुत्र दीवानी के निर्वाचन को निरस्त घोषित कर दिया है । ऐसा इसलिए कि उन्हें नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमणकारी माना गया है ।
मामले के अनुसार जगन्नाथ सेवरिया पुत्र कैलाश चंद्र निवासी जाटव बस्ती, रामनगर ने रिटर्निंग ऑफिसर (एसडीएम) रामनगर के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपित दीपक का मकान मोहल्ला भवानीगंज जाटव बस्ती में है। इस भवन पर पालिका के अवैध भवनों पर भवन कर आरोपण के अंतर्गत डिमांड संख्या 14 पर आरोपित के दादा किशन राम पुत्र कुंवर राम वर्ष 2014-15 से 18-19 पर दर्ज है ।
आरोपित द्वारा अपने शपथ पत्र में इन तथ्यों को छुपाया गया है जबकि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य या कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व की सार्वजनिक संपत्ति में अनाधिकृत कब्जेदार हैं तो वह नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित होने या चुने जाने या सदस्य बने रहने के योग्य नही है इस आधार पर सभासद दीपक का नामांकन निरस्त कर दिया गया है ।